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सारस संरक्षण: कानून से आगे, समाज की जिम्मेदारी


सारस संरक्षण: कानून से आगे, समाज की जिम्मेदारी


Posted By: Ameeta  |  Posted Date: 02-10-2025

   मानसून के बाद गांवों की शामों में खेतों और आर्द्रभूमियों के बीच अक्सर एक खूबसूरत जोड़ा दिखाई देता है, सारस (Crane) लगभग छह फीट ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, सारस भारतीय संस्कृति में प्रेम, निष्ठा और आजीवन साथ निभाने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि प्रेम और समर्पण का यह प्रतीक आज स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।

   भारत विश्व में सारस की सबसे बड़ी आबादी का घर है। अनुमानतः विश्व की लगभग 70 प्रतिशत सारस आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तथा इनमें से लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। नवीनतम आकलनों के अनुसार भारत में लगभग 20,000 सारस हैं, जिनमें से 17,000 से अधिक केवल उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। यह उपलब्धि जितनी गौरवपूर्ण है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे सामने रखती है।

   सबसे बड़ी चिंता यह है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सारस को अपनी रेड लिस्ट में ‘वल्नरेबल’ श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। यह कोई सामान्य श्रेणी नहीं है। इसका अर्थ है कि यह प्रजाति विलुप्ति के बढ़ते खतरे का सामना कर रही है और यदि इसके प्राकृतिक आवासों का विनाश, जलवायु परिवर्तन तथा मानवजनित दबाव इसी गति से जारी रहे, तो भविष्य में इसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। किसी भी प्रजाति का IUCN रेड लिस्ट की इस श्रेणी में पहुंचना पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि यदि समय रहते प्रभावी संरक्षण नहीं किया गया, तो उसे बचाना कठिन हो सकता है।

   सारस के सामने सबसे बड़ा संकट उसके प्राकृतिक आवासों का तेजी से समाप्त होना है। आर्द्रभूमियां, जो इसके प्रजनन और भोजन का प्रमुख आधार हैं, निरंतर सिकुड़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान और वर्षा चक्र में बदलाव इस संकट को और गहरा कर रहे हैं। गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तो उथली आर्द्रभूमियां समय से पहले सूखने लगती हैं, जिससे घोंसलों, अंडों और नवजात बच्चों के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है।

   इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में हो रहे तीव्र बदलाव भी सारस के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, विद्युतयुक्त बाड़ तथा मशीनी खेती कई बार इसके लिए घातक सिद्ध होते हैं। खेतों में बने घोंसले और अंडे आधुनिक कृषि उपकरणों से नष्ट हो जाते हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन और छोटी-छोटी आर्द्रभूमियों का समाप्त होना इस संकट को और गंभीर बना रहा है।

   सारस केवल एक सुंदर पक्षी नहीं, बल्कि स्वस्थ आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण संकेतक है। इसकी उपस्थिति बताती है कि किसी क्षेत्र में स्वच्छ जल, पर्याप्त वनस्पति और संतुलित जैव विविधता मौजूद है। यह कीटों, घोंघों और छोटे कृन्तकों को खाकर प्राकृतिक रूप से किसानों की सहायता भी करता है। इसलिए सारस का संरक्षण केवल एक पक्षी की रक्षा नहीं, बल्कि कृषि, जैव विविधता और आर्द्रभूमियों की सुरक्षा का भी प्रश्न है। भारत में सारस को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह रामसर अभिसमय (Ramsar Convention), CITES तथा IUCN रेड लिस्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय संरक्षण ढांचों में भी शामिल है। फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, क्या केवल कानून किसी प्रजाति को बचाने के लिए पर्याप्त हैं?

   वास्तविकता यह है कि सारस का अधिकांश जीवन राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में नहीं, बल्कि गांवों के खेतों, निजी भूमि, तालाबों और छोटी-छोटी आर्द्रभूमियों में बीतता है। जहां संरक्षित क्षेत्रों को विशेष प्रबंधन और संसाधन उपलब्ध हैं, वहीं इन ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्रों को अपेक्षित संरक्षण नहीं मिल पाता। यही कारण है कि सारस संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद है।

   यही वह स्थान है जहां समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। किसानों को केवल हितधारक नहीं, बल्कि संरक्षण के साझेदार के रूप में स्वीकार करना होगा। पंचायतों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को मिलकर ग्रामीण समुदायों में जागरूकता बढ़ानी होगी। प्रोत्साहन आधारित योजनाएं, आर्द्रभूमियों का संरक्षण और समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल सारस के भविष्य को सुरक्षित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

   सारस क्रेन हमें 21वीं सदी के संरक्षण की एक महत्वपूर्ण सीख देता है। सभी संकटग्रस्त प्रजातियों को केवल राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। जिन प्रजातियों का जीवन गांवों, खेतों और सामुदायिक आर्द्रभूमियों से जुड़ा है, उनके संरक्षण के लिए कानूनों के साथ-साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हमें उत्तर प्रदेश के इस गौरवशाली राजकीय पक्षी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, तो संरक्षण को सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित रखने के बजाय जनभागीदारी का अभियान बनाना होगा। सारस का भविष्य केवल कानूनों से नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता, सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी से सुरक्षित होगा। 

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